ईआरसीपी परियोजना : राजनीतिक श्रेय के भंवर में पूर्वी राजस्थान का पानी

 “भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ,

आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दआ।”


कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां धरातल पर पानी की आवश्यकताओं और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के राष्ट्रीय दर्जे को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति पर सटीक बैठती है। एक तरफ तो पेयजल एवं सिंचाई के लिए बेसब्री से आस लगाये बैठे हुए लोग है, दूसरी तरफ एक दुसरे पर दोषारोपण करते हुए राजनीतिक दल है। कांग्रेस का कहना है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर प्रधानमन्त्री को अपना वादा पूरा करना चाहिए। वही केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री का मानना है कि दर्जे की मांग करने से पहले कम से कम परियोजना की डीपीआर तो सही से बनाकर भेजे। वही लोगों के मन में बिठा दिया गया हैं कि यह परियोजना उनकी जल संकट की समस्या का समाधान कर देगी। बहुत सारे लोगों को तो यह पता भी नही है कि यह नहर किस भाग से होकर गुजरेगी, उनके क्षेत्रों से गुजरेगी भी या नहीं, लेकिन वे इस विषय पर राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी उर्जा को व्यर्थ करने में कोई कमी नही छोड़ रहे है। इस आलेख में ऐसे ही कई आयामों को शामिल किया गया हैं।

सबसे पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में जान लेते है, इसके बाद राष्ट्रीय दर्जे को लेकर चल रही राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे।


1.1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के बारे में

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरपीसी ) का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के जल प्रबंधन को नए सिरे से विकसित करना है। यह इंट्रा-बेसिन जल स्थानांतरण (Intra - Basin Water Transfer) स्कीम है, जिसके तहत दक्षिणी राजस्थान की नदियों (कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध) के मानसून काल में अधिशेष पानी को दक्षिण-पूर्व की नदियों (बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती) में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। यह पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों (झालवाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर) की पेयजल एवं सिंचाई आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।


यह परियोजना तीन चरणों में पूर्ण होगी। इस परियोजना के अंतर्गत 6 बैराज (हनोतिया, रामगढ़, महलपुर, नवनेरा, मेज और राठौड़ बैराज) एवं डूंगरी नामक बांध का निर्माण प्रस्तावित है। गुरुत्वाकर्षण नहरें, गुरुत्वाकर्षण सुरंगें, पंपिंग/ डिलीवरी के माध्यम से लगभग 1268 किलोमीटर लंबी जल संवाहक प्रणाली निर्मित की जाएगी, जो सभी मौजूद एवं प्रस्तावित संरचनाओं को आपस में जोड़ेगी।


कुन्नु नदी, कुल नदी, पार्वती नदी एवं कालीसिंध नदी पर डायवर्जन संरचनाओं का निर्माण करके ग्रेविटी नहरों के माध्यम से पानी को चंबल क्रॉस कराते हुए आगे भेजा जाएगा। नहरों के माध्यम से जलाशयों को भरा जाएगा तथा विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगले जलाशय तक पानी को भेजा जाएगा। उदाहरण के लिए- ईसरदा बांध के पानी को जयपुर की पेयजल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। 


1.2. परियोजना का महत्व

इस प्रकार इस परियोजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के जलाशयों को आपस में जोड़ा जाना संभव होगा। इससे मानसून अवधि में अधिशेष जल को दुसरे बेसिन में भेज कर बाढ़ की संभावनाओं को समाप्त किया जा सकेगा और वर्षा के जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इस प्रकार बाढ़ एवं सूखे की समस्या का समाधान होगा। पूर्वी क्षेत्र में जल की उपलब्धता बढ़ने से सतही एवं भूजल की उपलब्धता में वृद्धि होगी। 


बता दें कि इस परियोजना से 4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलेगा। वहीं दिल्ली-मुबंई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट के तौर राजस्थान में औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं।


इससे लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश और राजस्व में वृद्धि होगी।


1.3. अनुमानित लागत

इस परियोजना की अनुमानित लागत 37500 करोड़ रूपये है। इस पर 5200 करोड़ रूपये के कार्य पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने 2022-23 के बजट में 9,600 करोड़ रुपये की लागत से नवनेरा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज के निर्माण की घोषणा की है, जो कि वर्ष 2022-23 में शुरू करके वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाएंगे। सरकार ने यह घोषणा तब की है, जब केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के बजाय परियोजना को रोकने का निर्देश दिया था।


विलंब के कारण परियोजना की लागत बढती जा रही है, जो परियोजना 40 हजार करोड़ रूपये में पूरी होने वाली थी, अब उसकी लागत 70 हजार करोड़ रूपये तक आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। इस परियोजना को पूर्ण होने में काफी समय लग जाएगा, यदि यह राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो पाती हैं।

खंड I

2.1. राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे की मांग 

राजस्थान सरकार द्वारा इस परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे की मांग की जा रही हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने से केंद्र सरकार के वित्तपोषण अंश में वृद्धि होगी। फंडिंग पैटर्न वर्तमान के 60:40 से बढ़कर 90:10 हो जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक 16 परियोजनाओं को यह दर्जा दिया गया है, जिसमे से एक भी राजस्थान की नहीं हैं।


2.2. राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे को लेकर राजनीति

इस परियोजना को वर्ष 2016-2017 में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने बनाया था।

वर्ष 2017-18 के बजट में राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने इस परियोजना की घोषणा की थी। राजे ने अपने आखिरी बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।


अब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इनका तर्क है कि इसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार अकेले वहन नहीं कर सकती है। इसलिए, केंद्र सरकार को राज्य के कल्याण के हित में सहायता प्रदान करनी चाहिए। 


अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर लोकसभा सदस्य बने गजेन्द्र सिंह शेखावत के जल संसाधन मंत्री बनते ही इस परियोजना को लेकर शेखावत बनाम गहलोत अडावट शुरू हो गई। मंत्री महोदय के राजस्थान से संबंध रखने के कारण इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा मिलने की उम्मीद जगी थी, परन्तु मंत्री जी ने 3 आपत्तियां गिनवा दी-

  1. पहला मामला है नदियों के पानी के उपयोग की डिपेंडेबिलिटी। राष्ट्रीय परियोजना के लिए इसका प्रतिशत 75 होना चाहिए, जबकि ईआरसीपी के मामले में यह 50 फीसदी है। 

  2. दूसरा मामला मध्य प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का है। एमपी से आने वाली नदियों के पानी के उपयोग के लिए एनओसी अभी तक नहीं मिल सकी है। एमपी को यह भी लग रहा है कि राजस्थान उनके हिस्से का पानी ले लेगा। 

  3. तीसरा मामला अंतर-राज्य विवाद पर केंद्र के दखल का है। ऐसे अंतर-राज्य विवादों को केंद्र साथ बैठकर हल कराता है। लेकिन ईआरसीपी मामले में कई बैठकों के बाद भी पेच 50 फीसदी डिपेंडेबिलिटी के चलते डीपीआर पर अटका हुआ है।


इसी सिलसिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि जब तक मध्य प्रदेश की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ईआरसीपी पर सभी तरह के काम बंद कर दिए जाएं। 


इसके जवाब में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पूछा कि पानी राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र को हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए। साथ ही, राज्य द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर अपने हिस्से के पानी को स्वयं की लागत पर प्रयुक्त किया जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर ईआरसीपी के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राज्य अब इसे अपने संसाधनों से ही पूर्ण करने की कोशिश करेगा।


2.3. तीनो आपत्तियों का विश्लेषण

2.3.1.  डिपेंडेबिलिटी 

प्रथम आपत्ति डिपेंडेबिलिटी को लेकर है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 50 प्रतिशत निर्भरता पर DPR बना राखी हैं क्योंकि इसमें राजस्थान के कैचमेंट यील्ड एवं मध्य प्रदेश की 10% यील्ड पर 3510 MCM पानी उपलब्ध हैं, जबकि ERCP के लिए 3510 MCM पानी की ही आवश्यकता है। इसलिए पेयजल एवं सिंचाई की आवश्यकता आराम से पूर्ण हो जाएगी।

पानी की उपलब्धता (MCM में)

50% निर्भरता पर 

75% निर्भरता पर 

राजस्थान के कैचमेंट यील्ड एवं मध्य प्रदेश की सरप्लस यील्ड पर 

7878

3393

राजस्थान के कैचमेंट यील्ड एवं मध्य प्रदेश की 10% यील्ड पर 

3921

1744

ERCP के लिए आवश्यक पानी

3510

1744


लेकिन केंद्र सरकार 75 प्रतिशत निर्भरता पर DPR बनाने की कह रही हैं, जिस पर केवल 1744 MCM पानी ही उपलब्ध है। इससे पेयजल हेतु मांग 1723.5 MCM को पूर्ण करने के पश्चात केवल 21 MCM जल ही शेष रहेगा। ऐसे में सिचाई एवं उद्योगों की आवश्यकता के लिए पानी की मांग की पूर्ति नहीं हो सकेगी, जिससे जल संकट की समस्या हल होने की बजाय बनी रहेगी।


विवरण

मांग (MCM में)

पेयजल हेतु मांग

1723.5

उद्योगों के लिए आरक्षित

286.4

सिंचाई के लिए आरक्षित

1500.4


ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत डिपेंडेबिलिटी का मानदंड राज्य के हित में नहीं हैं। फिर भी नियमों के अनुसार भले ही 75 प्रतिशत निर्भरता पर DPR का होना जरुरी हो, परन्तु जल विवाद प्राधिकरण के निर्णय और केंद्र सरकार का एक सर्कुलर इसमे रियायत देते हैं। कावेरी एवं कृष्णा प्राधिकरण 75 प्रतिशत से कम के कई प्रोजेक्ट्स को सही ठहरा चूका है। वर्ष 1983 में जारी केंद्र सरकार के एक सर्कुलर में कहा गया है कि 50 प्रतिशत निर्भरता पर प्रोजेक्ट्स बनाये जा सकते है, जहां पानी की कमी है। इस प्रकार केंद्र सरकार चाहे तो मौजूदा 50 प्रतिशत निर्भरता पर आधारित डीपीआर के आधार पर भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकती हैं।


2.3.2.  मध्य प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य चंबल के पानी का बंटवारा वर्ष 2005 में जयपुर में आयोजित इंटर-स्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड की बैठक में हुआ था। इसमें तय हुआ था कि दोनों राज्य अपने जलग्रहण क्षेत्र के पानी के साथ-साथ दूसरे राज्य के जलग्रहण क्षेत्र से 10% पानी का उपयोग कर सकते है। 


मध्य प्रदेश ने पार्वती नदी की सहायक नदी नेवज नदी पर मोहनपुरा बांध और कालीसिंध नदी पर कुंडलिया बांध का निर्माण किया है, जिससे वहां पर लगभग 2.65 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ है। इनके निर्माण पर राजस्थान ने आपत्ति दर्ज नहीं की, न ही जल आयोग ने प्रदेश की NOC मांगी। जलशक्ति मंत्रालय ने भी सवाल नहीं उठाये थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में बांधों के निर्माण के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था।


राजस्थान सरकार ने कहा है कि ईआरसीपी पर मध्य प्रदेश की आपत्ति की आवश्यकता निराधार है, क्योंकि उसने वर्ष 2005 में आयोजित अंतर्राज्यीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अपनी परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। साथ ही, राजस्थान सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के वर्ष 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।


2.3.3.  केंद्र की भूमिका 

तीसरी आपत्ति केंद्र की भूमिका के बारे में हैं। ऐसे अंतर-राज्य विवादों को केंद्र साथ बैठकर हल कराता है। लेकिन ईआरसीपी मामले में कई बैठकों के बाद भी पेच 50 फीसदी डिपेंडेबिलिटी के चलते डीपीआर पर अटका हुआ है। यहाँ पर केंद्र सरकार की भूमिका असहयोगपूर्ण नजर आ रही है। केंद्र सरकार, राजस्थान के प्रति न केवल भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है बल्कि ईआरसीपी के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रही है।


खंड II


3.1. ईआरसीपी राजनीतिक मुद्दे के रूप में

ईआरसीपी ऐसा मुद्दा बन गया है, जो श्रेय लेने की लड़ाई में फस गया है। भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने इसकी परिकल्पना की थी और प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावी भाषण में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा किया था। इस परियोजना की आवश्यकता इतनी अपरिहार्य है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत ने भी इसे दर्जा देने की मांग को केंद्र के समक्ष बार-बार दोहराया है। लेकिन अशोक गहलोत की मांग पर जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नही दी। वे चाहते तो अपने राज्य के हित पूर्ण करने का प्रतिनिधि धर्म निभा सकते थे। गहलोत ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का इरादा जाहिर किया है। जब केंद्र सरकार ने रोक लगाने का आदेश किया तो गहलोत ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठा कर सिद्ध कर दिया कि भाजपा इस परियोजना के पक्ष में नहीं है और पूर्वी राजस्थान के जल संकट की समस्या के समाधान हेतु अनिच्छुक है। अब भाजपा के लिए यह गले की फांस बनता जा रहा हैं, क्योंकि उहोने दर्जा देने के प्रति उदासीनता दर्शाई हैं। ऐसे में इसे दर्जा मिलने और नहीं मिलने दोनों ही स्थिति में कांग्रेस को फायदा होने की संभावना बन रही हैं।


निष्कर्ष 

पूर्वी राजस्थान में पेयजल एवं सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ईआरसीपी का क्रियान्वयन बहुत जरुरी है। इसके समय पर क्रियान्वयन हेतु जरुरी है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा यथाशीघ्र प्रदान किया जाए। मानसून काल में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को इसमें स्थानांतरित करके बाढ़ एवं सूखे की समस्या का समाधान प्रभावी तरीके से किया जा सकता हैं।



संदर्भ

Eastern Rajasthan Canal Project takes political twist after Centre’s directive to stop work

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/eastern-rajasthan-canal-project-takes-political-twist-after-centres-directive-to-stop-work/article65600112.ece


राईसेम में सहकारी निरीक्षकों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सहकारिता अधीनस्थ सेवा के निरीक्षकों का फाउंडेशन कोर्स हरीश चन्द्र माथुर-राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA), जयपुर के मार्गदर्शन में राजस्थान सहकारिता शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राईसेम), झालाना, जयपुर द्वारा आयोजित किया जाता है। RAS-2018 के माध्यम से नियुक्त निरीक्षकों का प्रशिक्षण दो समूहों में आयोजित किया गया, पहले समूह ने 11 मई 2011 से लेकर 5 जुलाई 2022 तक और दुसरे समूह ने 7 जुलाई 2022 से लेकर 30 अगस्त 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेरा नंबर 80 लोगो के प्रथम समूह में ही आ गया था,  जबकि एक्सटेंशन लेने वाले और शेष अन्य साथियों का प्रशिक्षण कॉल दुसरे समूह में आया। ट्रेनिंग आर्डर आते ही हमने अपने-अपने कार्यालयों से कार्य मुक्त आदेश (Relieving order) प्राप्त किया और जयपुर के लिए रवाना हो गये। झालाना में राईसेम संस्थान स्थित हैं, इससे 400 मीटर की दुरी पर राईसेम हॉस्टल स्थित है। सबसे पहले हम हॉस्टल गये, जहां पर दो लोगो को एक रूम आवंटित किया गया। इसके बाद हम संस्थान गये, जहां पर अपने पदस्थापित कार्यालय से कार्यमुक्त आदेश, छ हजार रूपये हॉस्टल फीस की रसीद, 5-5 पासपोर्ट एवं स्टाम्प साइज़ फोटो जमा करवा कर एक आवेदन पत्र को भरके जमा करवाया। इसके बाद हमे अगले सप्ताह के कार्यक्रमों की सूची का एक पेज दिया गया।

उदघाटन समारोह
12 मई को उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम था, इसमें माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना जी मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में OTS के महानिदेशक श्री वेंकटेश्वर, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुक्तानंद अग्रवाल भी शामिल हुए। इसके अलावा राईसेम की निदेशक श्रीमती शिल्पी पांडे, अतिरिक्त निदेशक श्री मोरार सिंह जाड़ावत, उप रजिस्ट्रार श्रीमती सारिका गुप्ता एवं सहायक रजिस्ट्रार श्रीमती सीमा मालावत उपस्थित रही। इस समारोह के शुरू होने से पूर्व सभी को एक फोल्डर दिया गया, जिसमे एक प्रशिक्षण निर्देशिका, डायरी और एक पेन था, साथ ही एक पहचान पत्र दिया गया था।

कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। इसलिए संवेदनशील होकर किसानों की समस्याओं का सुलझाने का आव्हान किया। वही HCM-RIPA के महानिदेशक डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने कहा कि 3D-ड्यूटी, डिग्निटी एवं डिसिप्लिन का अपने कार्य के दौरान ध्यान रखे और नियमों की वाख्या जनता के हित में करे। रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल जी ने कहा कि सहकारिता के समक्ष अनेक चुनौतियां है फिर भी सहकारिता की प्रासंगिकता बनी हुई है। प्रशिक्षण के दौरान गंभीरता से सीखे, एक दुसरे की मदद करे और परिश्रम करके अपनी दक्षताओं में सुधार करे।

क्लास रूम एक्टिविटीज
अवकाश के दिनों को छोड़कर दो सत्रों में कक्षाये आयोजित होती थी। फाउंडेशन कोर्स के पाठ्यक्रम में 3 पेपर थे- 
  • प्रथम पेपर- राजस्थान की राजव्यवस्था, लोक प्रशासन, योजना एवं नीतियां।
  • द्वितीय पेपर - राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियम (GF&AR), TA Rule।
  • तृतीय पेपर- कंप्यूटर एवं सूचना प्रोद्योगिकी।
इन पेपर में उल्लेखित टॉपिक पर कई विशेषज्ञों द्वारा सेशन लिए गये। इसके अलावा सहकारिता अधिनियम, ऑडिट से संबंधित कक्षाएं भी विभागीय जानकारी के लिए आयोजित की गई। तृतीय पेपर में कोई टॉपिक्स को कंप्यूटर लैब में प्रायोगिक तौर पर समझाया गया।
इसके अलावा कुछ सत्र गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के थे, जिन्हें द्वितीय पारी में आयोजित किया गया था। ये व्यक्तित्व विकास, पारस्परिक संबंध निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे-
  • आइस ब्रेकिंग सेशन : यह पहले दिन आयोजित किया गया, इसमें आपसी जान पहचान को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करवाई गई थी। जैसे- लोगो को गृह जिले, जन्म तिथि के आधार पर साथ में खड़े करना, उनकी पारस्परिक विशेषताओं/समानताओं को पूछना आदि  
  • अंत्याक्षरी : इसमें गाने और नृत्य की गतिविधियां शामिल थी।
  • वाद-विवाद (Debate) : इसके लिए प्रशिक्षणार्थियों ने ही टॉपिक निर्धारित किए थे। 
  • मेडिकल चेक अप : डॉक्टर्स की टीम ने विभिन्न टेस्ट लिए और स्वास्थ्य को लेकर परामर्श प्रदान किया।
  • ऑफिसियल विजिट : झालाना में ही स्थित भामाशाह टेक्नो हब और भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर का 40-40 के दो समूहों में विजिट करवाया गया।
हॉस्टल लाइफ
दो ट्रेनीज को एक रूम आवंटित किया गया था। रूम में बिस्तर, कुर्सी, मेज, एसी एवं अटैच्ड बाथरूम की सुविधा उपलब्ध थी। मेस में बेड टी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर के अलावा दिन में 2 बार चाय-बिस्कुट शामिल थे। आवासीय सुविधा का कोई शुल्क नहीं लिया गया, लेकिन भोजन के 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया गया था।  हॉस्टल में होने वाले क्रियाकलापों में निम्न गतिविधियां शामिल थी- जैसे खेलकूद, जिम, मॉर्निंग एक्सरसाइज, बर्थडे सेलिब्रेशन। इसके अलावा उन सभी गतिविधियों के माध्यम से ट्रेनीज मनोरंजन करते थे, जो कि कॉलेज लाइफ में चलती है। कई स्थानों पर लघु समूहों में घुमने चले जाते थे।

परीक्षा 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऊपर वर्णित तीन पेपरों के लिए एग्जाम आयोजित की गई थी। परीक्षा HCM-RIPA द्वारा करवायी गई थी। प्रोबेशन के बाद स्थायीकरण (Fixation) के लिए इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक था। इन तीन पेपर के अलावा टर्म पेपर एवं बुक रिव्यु और अन्य गतिविधियों के आधार पर भी अंक प्रदान किए गये थे।

निष्कर्ष
इस प्रकार फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन सभी आयामों पर जोर दिया गया, जो कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हर सप्ताह ट्रेनीज से एक फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता था, इससे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलती थी। 

सहकारिता निरीक्षक की प्रोफाइल, कार्य एवं उत्तरदायित्व

RAS-2018 के सेवा आवंटन में मुझे सहकारिता अधीनस्थ सेवा आवंटित हुई, जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में सहकारिता निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती हैं। सेवा आवंटित होते ही 27 दिसम्बर 2021 को हमे नेहरु सहकार भवन जयपुर में आकर नियुक्ति ग्रहण करने को कहा गया था। निर्धारित तिथि को वहां पहुंचने पर हमसे नियुक्ति ग्रहण पत्र, शपथ पत्र एवं पोस्टिंग के लिए पांच जिलों की प्राथमिकता भरवाई गई। शपथ पत्र जुडिशल स्टाम्प पर देना था, तो थोड़ी ही दुरी पर स्थित हाई कोर्ट परिसर पर जाकर सभी साथी बनवाकर लाये थे। इस शपथ पत्र पर दो Surety और दो ही गवाहों के हस्ताक्षर करवाने थे, जो कि सभी ने एक दुसरे से करवाए थे। कुछ ऐसे भी नवनियुक्त निरीक्षकगण थे, जो RAS-2021 की मुख्य परीक्षा की तैयारी या पुरानी नोकरी से कार्यमुक्त नहीं होने या फिर अन्य कारणों से अपनी नियुक्ति ग्रहण करने की तिथि में विस्तार (Extension) चाहते थे। ऐसे साथी नियुक्ति संबंधित प्रपत्रों को भरने के बजाय विस्तार (Extension) हेतु सादे कागज़ पर प्रार्थना पत्र देकर आ गये थे। अगले दिन नियुक्ति ग्रहण करने वाले साथी चतुर्थ तल पर स्थित कांफ्रेंस हॉल में उपस्थित हुए, वहां पर सर्विस बुक बनवाई गई तथा संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) मैडम ने उदबोधित किया और कई साथियों की शंकाओं का समाधान भी किया। तीसरे दिन भी हम सहकार भवन गए, हमे उम्मीद थी कि भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर किसी न किसी जिले में पोस्टिंग दे दी जाएगी। परन्तु पोस्टिंग आर्डर 21 जनवरी 2022 को जाकर जारी हो पाए। 

पोस्टिंग आर्डर

पोस्टिंग आर्डर जारी होने पर सभी साथियों को अलग-अलग कार्यालयों में पोस्टिंग दी गई। ये पोस्टिंग जिला स्तर पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय एवं विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय, जोनल स्तर पर जोनल रजिस्ट्रार कार्यालय एवं रीजनल ऑडिट ऑफिस तथा जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय में दी गई।

पोस्टिंग देने में सभी प्रकार के समीकरण सामने आये। जैसे कि कुछ लोगों को अपने गृह जिले की प्रथम प्राथमिकता प्राप्त हो गई थी, कुछ लोगों को  दूसरी या अगली प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग दे दी गई। कुछ लोगों को पांच जिलों की प्राथमिकता से भिन्न स्थान पर पोस्टिंग दी गई। इनमे ज्यादातर ऐसे निरीक्षक थे, जिन्होंने किसी प्रकार की डिजायर नहीं लगाई थी। डिजायर लगाने वालों को अपनी ऐच्छिक जगह पर पोस्टिंग मिल गई थी। कुछ ऐसे जिले होते है, जहां के स्थानीय व्यक्ति नहीं होने के कारण स्वीकृत पद खाली पड़े रहते हैं। ऐसे में ऐसी जगहों पर प्राथमिकता क्रम में नहीं होने के बावजूद भी पोस्टिंग दी गई थी। जैसे कि झालावाड, बारा, धौलपुर आदि। बाहर से आने वाले भी कुछ दिनों में अपना स्थानान्तरण करवा लेते हैं, ऐसे में इन जिलों में फ्रेशर को पोस्टिंग दी जाती रही है।

सहकारिता निरीक्षक की प्रोफाइल से पहले,  मैं आपको सहकारिता विभाग के विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली से अवगत करा देता हूँ।

विभिन्न कार्यालय एवं उनके उत्तरदायित्व 

  • सहकारिता विभाग में सबसे निचले स्तर पर यूनिट ऑफिस होता है, जो कि सामान्यतया जिला स्तर पर होती हैं। राजस्थान में इस समय 37 यूनिट ऑफिस हैं, ये 33 जिलों के अतिरिक्त ब्यावर (अजमेर), खैरथल (अलवर), अनुपगढ, जयपुर (ग्रामीण) में स्थित हैं। ये यूनिट उप रजिस्ट्रार (DR ऑफिस) के अधीन कार्य करती हैं। सहकारिता विभाग के यूनिट एरिया के सभी काम  इस कार्यालय द्वारा किए जाते हैं, जैसे संस्थाओं का पंजीकरण, निर्वाचन, परिसमापन आदि। 
  • यूनिट ऑफिस के स्थान पर एक और कार्यालय होता है- विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय (SAऑफिस)। इसका दायित्व इकाई कार्यालय में पंजीकृत सोसाइटियों की ऑडिट करवानी होती हैं। यह कार्यालय एक सहायक रजिस्ट्रार (AR) स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में होता हैं।
  • इसके बाद जोनल स्तर पर भी दो कार्यालय होते हैं। प्रथम, जोनल रजिस्ट्रार जो कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार (AD) स्तर का अधिकारी होता है। द्वितीय, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी (RAO) जो कि संयुक्त रजिस्ट्रार (JR) स्तर का अधिकारी होता हैं।
  • इसके बाद सर्वोच्च स्तर पर प्रधान कार्यालय होता हैं, जहां पर क्षेत्र-वार बहुत सारे डिवीज़न हैं। इन डिवीज़न को एक संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर का अधिकारी संभालता हैं, उसकी सहायता के लिए सहायक रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारी होते हैं। इन डिवीज़न एवं जोनल कार्यालयों को मॉनिटर करने के लिए प्रधान कार्यालय में सीनियर स्केल के अतिरिक्त रजिस्ट्रार होते हैं।
  • प्रधान कार्यालय में सर्वोच्च स्तर का अधिकारी रजिस्ट्रार होता हैं। राजस्थान सहकारिता अधिनियम (RCS Act) 2001 के सभी कार्य रजिस्ट्रार के नाम से ही होते है। सभी यूनिट कार्यालय इन्ही की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। परम्परागत रूप में रजिस्ट्रार एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता रहा हैं, हालांकि अधिनियम में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं हैं।
  • सहकारी समितियों के प्रधान कार्यालय के बाद सचिवालय के अधिकारी होते हैं, जो विभाग के प्रधान सचिव के अधीन होते हैं।

SA ऑफिस झालावाड
पोस्टिंग आर्डर के माध्यम से मुझे विशेष लेखा परीक्षक के कार्यालय झालावाड में पोस्टिंग मिली थी। 24 जनवरी 2022 को मैंने यहां पर आकर कार्यग्रहण कर लिया। यह मेरी प्राथमिकता में शामिल नहीं था, फिर भी मुझे यहाँ पर पोस्टिंग दी गई। इसका एक कारण तो यह हो सकता हैं कि यहाँ पर स्वीकृत सभी पद खाली पड़े हुए थे। ऑडिट सहायक का चार्ज जो कि एक सीनियर इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए, वो भी ऑफिस के LDC को दे रखा था। दूसरा यह कि मैंने किसी प्रकार की कोई डिजायर भी नहीं लगाईं थी। 

यहां पर SA का चार्ज भी उप रजिस्ट्रार साब को दे रखा था। वे बहुत ही सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे मार्च 2022 में होने वाली RAS-2021 की मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने के बारे में बोला। इसलिए परीक्षा के बाद मार्च में जाकर ही मैंने ऑडिट सहायक के रूप में कार्य शुरू किया। चूंकि SA साब का पद रिक्त था और अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहा था, साथ ही कोई सीनियर इंस्पेक्टर भी कार्यरत नहीं था। इसलिए काफी दिनों तक मुझे अपना काम ही समझ नहीं आया। 

ऐसी स्थिति में मैंने RCS Act, 2001 और RCS Rule, 2003 का अध्ययन शुरू किया तो कुछ चीजे ऑडिट के बारे में मेरी समझ में आई। जिनका विवरण इस प्रकार हैं-
  • RCS Act के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी को प्रति वर्ष अपनी ऑडिट करवाकर ऑडिट रिपोर्ट को आम सभा में सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत करनी होती हैं।
  • प्रत्येक सोसाइटी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत दो माह के भीतर ऑडिटर नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करना होता हैं और इसकी सूचना SA ऑफिस में देनी होती हैं। अगर दो माह के भीतर SA ऑफिस को प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता हैं तो ऑफिस अपनी तरफ से ऑडिटर नियुक्त कर देता हैं। ऐसी स्थिति में SA ऑफिस द्वारा विभिन्न एम्पनेल चार्टेड एकाउंटेंट/फ़र्म/या विभागीय ऑडिटर को शेष सोसाइटियों का ऑडिट आवंटन जारी किया जाता हैं।
  • प्रस्ताव या आवंटन के माध्यम से प्राप्त सोसाइटी की ऑडिट सितम्बर तक हो जानी चाहिए। इसके बाद विलंब पर नोटिस से लेकर आगे की कार्यवाही की जाती हैं।
  • ऑडिट रिपोर्ट में अलग से ऑडिट आक्षेप एक साथ उल्लेखित होते हैं। सोसाइटी को इन आक्षेपों को दूर करने के लिए SA ऑफिस द्वारा एक माह का समय दिया जाता हैं। इसकी अनुसार सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप अनुपालना रिपोर्ट की इंस्पेक्टर द्वारा पैरा वाइज जांच की जाती हैं और नोट लिखा जाता हैं कि आक्षेप दूर करने की अनुपालना की गई हैं या नहीं। सभी आक्षेपों की अनुपालना करने की स्थिति में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर SA साब द्वारा आक्षेप निरस्तीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
  • आक्षेप अनुपालना रिपोर्ट पर SA साब के निर्णय के विरुद्ध RAO साब को अपील की जा सकती हैं।
  • आक्षेप अनुपालना नहीं करने की स्थिति में SA साब द्वारा उप रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर सोसाइटी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग जा सकती हैं।
इस प्रकार ऑडिट ऑफिस के कामकाज का संचालन होता हैं। यहाँ इंस्पेक्टर का काम मुख्यतः इस प्रकार होता हैं : सोसाइटी के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवंटन करवाना। विभागीय निरीक्षकों को आवंटित सोसाइटी की खुद ऑडिट करना। ऑडिट आक्षेपों के अनुपालना की जांच करना। आदि। इस प्रकार देखा जाए तो ऑडिट ऑफिस में स्थित इंस्पेक्टर के पास ज्यादा काम नहीं होता हैं। परंतु ऑडिट इंस्पेक्टर का आराम उप रजिस्ट्रार कार्यालय वालो से देखा नहीं जाता और वे समय-समय पर काम आवंटित करते रहते हैं।

उप रजिस्ट्रार कार्यालय
उप रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर द्वारा विभिन्न काम किए जाते हैं। जिनका विवरण इस प्रकार हैं :
  1. सहकारी समितियों का पंजीकरण: इंस्पेक्टर द्वारा नवीन सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में कागजी कार्यवाही संपन्न करवाई जाती हैं। इसके साथ ही   
  2. आम सभाओं का आयोजन : रजिस्ट्रार साब के निर्देशों के अनुसार आयोजित होने वाली आम सभा इंस्पेक्टर की निगरानी में संपन्न होती हैं। 
  3. सहकारी समितियों में निर्वाचन : सहकारी समितियों में निर्वाचन के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाई जाती हैं। 
  4. सहकारी समितियों की धारा 55 के तहत जांच
  5. सहकारी समितियों का अवसायन एवं अवसायित समिति का पुनर्गठन
  6. गोदाम निर्माण की प्रगति की निगरानी
  7. विभिन्न प्रकार की निगरानी : इंस्पेक्टर द्वारा सक्रिय एवं निष्क्रिय सोसाइटी की जानकारी, समिति की वित्तीय स्थिति, समिति के अनुपयोगी सामान, समिति द्वारा ऋण एवं अनुदान के उपयोग, लाभांश वितरण की प्रगति, राजकीय ऋण एवं ब्याज की वसूली की निगरानी की जाती हैं।
  8. समितियों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन: समिति के स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता हैं।     
मैं SA ऑफिस में कार्यरत था, फिर भी DR ऑफिस के कई काम मुझे आवंटित किए गये, जैसे कि- पंजीकरण, भौतिक सत्यापन आदि। साथ ही, निर्वाचन के काम के लिए बहुत सारे इंस्पेक्टरों की जरुरत होती हैं, इसलिए सभी कार्यालयों में कार्यरत इंस्पेक्टर की ड्यूटी इसमें लगाईं जाती हैं। झालावाड में हुए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन में मुझे पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया था।

जोनल ऑफिस एवं हेड ऑफिस में कार्यरत इंस्पेक्टर विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्पेक्टरों को क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के सीईओ का चार्ज दे दिया जाता है।     

निष्कर्ष 
इस प्रकार सहकारिता निरीक्षक का कार्य बहुआयामी प्रकार का है। हालाकि 2013 के संशोधन के बाद इंस्पेक्टरों की निरीक्षण शक्ति को वापस ले लिया गया हैं, इससे वर्क लोड में कमी आई हैं। इसका फायदा उठाकर इंस्पेक्टरों को भावी सुधार के लिए पढाई-लिखाई पर ध्यान देना चाहिए।